Pan Card New Rule : 1 जनवरी से बेकार हो जाएगा पैन कार्ड अगर नहीं किया ये काम जल्दी देखें ये खबर

Pan Card New Rule: देश में हर इंसान की जेब में एक जरूरी कार्ड होता है, पैन कार्ड। बैंक से लेकर नौकरी और इनकम टैक्स तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अब सरकार ने इसके इस्तेमाल से जुड़ा एक बड़ा फैसला ले लिया है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो 1 जनवरी 2026 के बाद आपका कार्ड बेकार हो जाएगा। यानी न बैंक में काम होगा, न इनकम टैक्स में और न ही सरकारी सुविधा मिलेगी।

आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?

सरकार ने साफ कह दिया है कि हर नागरिक का पैन कार्ड उसके आधार से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि टैक्स सिस्टम और पहचान प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो। जिन लोगों ने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर आप इस तारीख तक यह काम नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। फिर उसे दोबारा चालू करने में काफी झंझट झेलना पड़ेगा।

ऑनलाइन आधार लिंक करने की प्रक्रिया

अगर आप घर बैठे यह काम करना चाहते हैं तो ऑनलाइन तरीका सबसे आसान है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।

वहां “Link Aadhaar” का विकल्प मिलेगा। फिर आपसे आपका पैन नंबर और आधार नंबर पूछा जाएगा।

इसके बाद आपको 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। यह भुगतान करने के बाद लिंकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ समय में यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

लिंकिंग का स्टेटस ऐसे करें चेक

कई लोग लिंकिंग के बाद यह जानना चाहते हैं कि उनका पैन और आधार जुड़ा है या नहीं। इसके लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं।

पहला तरीका, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें और अपना पैन व आधार नंबर डालें।

दूसरा तरीका, एसएमएस से चेक करना है। इसके लिए अपने मोबाइल में UIDPAN लिखकर फिर अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 10 अंकों का पैन नंबर डालें और इसे 567678 या 56161 पर भेज दें। कुछ ही मिनट में आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

जब आप यह प्रक्रिया कर रहे हों तो आपके मोबाइल नंबर का आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी है। क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पर आता है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।

सरकार ने यह भी बताया है कि लिंकिंग की आखिरी तारीख बढ़ाई नहीं जाएगी। इसलिए समय रहते यह काम कर लेना ही समझदारी है। अगर आप इस काम को टालते रहेंगे तो आगे चलकर बैंकिंग काम रुक सकते हैं, टैक्स रिफंड में दिक्कत आएगी और आपका पैन नंबर किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में मान्य नहीं रहेगा।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top